मध्य प्रदेश में नए शिक्षा सत्र में 2024-25 में अब 3061 नवीन नर्सरी स्कूल शुरू करने के लिए स्वीकृति दे दी गई है। इन सभी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। और विद्यार्थियों के एडमिशन के लिए भी राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल ने गाइडलाइन जारी कर दी है।
नर्सरी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की योग्यता
मध्य प्रदेश में नवीन सरकारी नर्सरी स्कूलों में शिक्षकों की योग्यता पूर्व प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा होना अति आवश्यक है। तभी आप मध्य प्रदेश में नवीन नर्सरी सरकारी स्कूलों में आवेदन के लिए योग्य होंगे। इसके अलावा शिक्षकों को बच्चों के साथ गतिविधियां करने में भी योग्य होना बहुत जरूरी है। और वे बच्चों के साथ रुचि रखते हो, यह कार्य शिक्षकों के लिए बहुत जरूरी है। ताकि छोटे-छोटे बच्चों को शिक्षित करने में किसी भी प्रकार की समस्या न हो।
नवीन नर्सरी स्कूलों के लिए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा गाइडलाइन के अनुसार शिक्षकों को पूर्व प्राथमिक कक्षा में पढ़ने का अनुभव होना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए बताया गया है कि महिला शिक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी। मध्य प्रदेश नवीन नर्सरी स्कूलों में शिक्षकों की आयु सीमा 52 वर्ष से कम होना अति आवश्यक है। तभी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं।
नर्सरी सरकारी स्कूलों में बच्चों की योग्यता
मध्य प्रदेश में सरकारी नवीन नर्सरी स्कूलों में बच्चों की योग्यता कम से कम उनकी आयु 3 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और 6 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसके लिए नर्सरी क्लास के लिए बच्चों की आयु सीमा कम से कम 3 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 4 वर्ष तक होनी चाहिए। KG1 के लिए बच्चों की आयु सीमा 4 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए और 5 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए। इसके अलावा KG2 के लिए बच्चों की आयु सीमा न्यूनतम 5 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 6 वर्ष होनी बहुत जरूरी है।
यह भी पढ़ें – Ladli Behna Awas Yojana 2024: 11वीं किश्त जमा होने के बाद महिलाओं को मिलेगा लाड़ली बहना आवास योजना का लाभ
सरकारी नवीन नर्सरी स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन
राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा सरकारी नवीन नर्सरी स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन के अनुसार शिक्षकों को बच्चों के साथ गतिविधियां करने में सक्षम होना बहुत जरूरी है। और शिक्षकों का बच्चों के साथ रुचि होना भी बहुत जरूरी है महिला शिक्षकों को यहां पर प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा शिक्षक की आयु सीमा 52 वर्ष से कम निर्धारित की गई है।
राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार नर्सरी कक्षाओं के लिए कक्षा, फर्नीचर, खेल के मैदान वह नर्सरी स्कूल से संबंधित अन्य सामग्री इत्यादि के बारे में सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह सारी व्यवस्थाएं संपन्न होने के बाद ही 25 अप्रैल 2024 तक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल को अपना डाटा उपलब्ध करवा देंगे।
यह भी पढ़ें – MP News: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का फैसला, बिजली के दामों में बढ़ोतरी आम जनता को झटका