मध्यप्रदेश में रिक्त पद पर भर्ती के लिए आदेश जारी किए हैं। 2018 में निकाली गई शिक्षक भर्ती में कुछ पद रिक्त गए थे। ओबीसी उम्मीदवारों के लिए नियुक्ति की जांच के बाद 5935 पद रिक्त रह गए थे और इसके लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है।
मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती 2018 के मामले में हाईकोर्ट ने अपनी तरफ से आदेश जारी कर दिए हैं क्योंकि यह भर्ती विवाद में चल रही थी। यह याचिकाकर्ताओं ने भर्ती प्रक्रिया को विवादित बताया और इसके लिए जबलपुर हाईकोर्ट में अपनी याचिका दर्ज की अब जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश शिक्षा भर्ती 2018 के मामले में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2018
मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2018 में भर्ती निकाली गई थी। उनमें से कुछ पद रिक्त रह गए थे। अब इन पदों को भरने के लिए नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके लिए युवाओं ने आवाज उठाई है। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2018 में जबलपुर स्थित हाईकोर्ट ने बताया कि शिक्षक भर्ती पहले 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षा वर्ग एक के लिए नियुक्ति के आदेश जारी किए गए थे।
मध्य प्रदेश से शिक्षक भर्ती 2018 के लिए बचे हुए रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सेकंड राउंड
अधिवक्ता श्री धीर तिवारी ने बताया कि यह फैसला ओबीसी उम्मीदवारों के लिए लिया गया है। 5935 पद रिक्त रह गए थे। अब इन पदों की नियुक्तियों के लिए सेकंड राउंड नहीं किया गया था। जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका के बाद अब इन रिक्त पदों के लिए नियुक्ति जारी कर दी गई है। वर्ष 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के 177000 पदों पर विज्ञापन निकल गई थी।
जिसमें की 15000 पदों को प्रथम चरण में और शेष पदों को द्वितीय चरण में भरा जाना था। लेकिन द्वितीय चरण अभी नहीं भरा गया है। इसके लिए युवाओं ने अपनी याचिका दर्ज की थी। अब मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के लिए आदेश जारी कर दिए गए।
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5935 पदों पर रिक्त पदों पर भर्ती
याचिका के बाद आरटीआई लगाकर 2018 शिक्षक भर्ती के लिए रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई। इसके बाद जवाब में 5935 पदों पर रिक्त पदों पर भर्ती जारी करने के आदेश जारी किए गए हैं। जितने भी युवा मध्य प्रदेश में इस भर्ती के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। बता दे कि ओबीसी उम्मीदवारों के लिए यह बहुत ही सुनहरा मौका है। और इस प्रकार ओबीसी उम्मीदवार शिक्षा विभाग में आसानी से नौकरी पा सकते हैं।
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