मध्यप्रदेश के अनेकों गरीब और अनाथ बच्चों को अन्य बच्चों की तरह सुख सुविधा और गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा नहीं मिल पाती इसलिए उनका भविष्य अंधकार में चला जाता है। ऐसे बच्चों का विकास करके उनका भविष्य उज्जवल बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना को आरंभ किया गया है।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के गरीब और अनाथ बच्चों को बेहतर जीवन जीने के लिए सारी सुख सुविधाएं मिल सके इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से ₹4000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु वाले अनाथ युवाओं को मुफ्त में व्यावसायिक प्रशिक्षण और इंटर्नशिप की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के गरीब और अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। अनाथ बच्चों को सारी सुख सुविधा मिल सके इसके लिए सरकार की तरफ से ₹4000 की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना से बच्चों को क्या लाभ मिलेगा
- अनाथ बच्चों को प्रतिमाह ₹4000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- 18 वर्ष की आयु पर बाल ग्रह छोड़ने पर बच्चों को ₹5000 प्रतिमाह का लाभ मिलेगा।
- बच्चों को 1 साल की अवधि के लिए इंटर्नशिप उपलब्ध कराई जाएगी।
- अनाथ बच्चों को गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा मिल सकेगी।
- अनाथ बच्चों को चिकित्सा सुविधा मिल सके इसके लिए आयुष्मान कार्ड बनवाया जाएगा।
- बच्चों की 18 वर्ष से अधिक आयु होने पर उसे 5 से 8 हज़ार की आर्थिक सहायता मिलेगी।
- उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 18 वर्ष से अधिक के बच्चों को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।।
आवेदन करने के लिए आपको कौन से आवश्यक दस्तावेज लगेंगे
आधार कार्ड, बच्चे की माता-पिता की मौत का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मार्कशीट, बच्चा यदि संरक्षक या सनातनी के पास रहता है तो उसका आधार कार्ड, बैंक खाता, पासपोर्ट फोटो, मोबाइल नंबर।
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मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की पात्रता क्या है
- आवेदन करने वाला बच्चा मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदन करने के लिए बच्चों की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- अनाथ बच्चे इस योजना में आवेदन के पात्र हैं।
- वह बच्चे अपात्र माने जाएंगे जिन्होंने कोविड -19 बाल सेवा योजना का लाभ लिया था।
- बाल संस्थान, क्रोएशिया या किसी संरक्षण में रह रहे बच्चे आवेदन के पात्र हैं।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत प्रदेश के अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उनका विकास करके उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जाएगा। 18 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चों को ₹4000 प्रतिमाह और 18 वर्ष से अधिक आयु के अनाथ युवाओं को 5 से 8 हज़ार रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता मिलेगी।
इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन मोड में किए जा सकेंगे। वहीं अभी आज सरकार की तरफ से आवेदन प्रक्रिया आरंभ नहीं हुई है जैसे ही आवेदन से संबंधित कोई सूचना हमें प्राप्त होती है हम सबसे पहले आपको सूचित करेंगे।
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