शिक्षक भर्ती: 25 हज़ार नियुक्तियों को रद्द करने का हाई कोर्ट का आदेश जारी, नए सिरे से होंगी भर्ती  

वर्ष 2014 में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की गई 25000 से अधिक पदों पर नियुक्तियों को हाल ही में आदेश जारी करते हुए हाईकोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से आज से 10 साल पहले की गई उन सभी 25 हज़ार नियुक्तियां को रद्द करने का आदेश जारी किया गया है। 

25000 नियुक्तियां रद्द करने के आदेश जारी  

हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रदेश के हज़ारों की संख्या में कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द करने का बड़ा आदेश जारी किया गया है जिसके अनुसार प्रदेश के कार्यरत 25000 कर्मचारियों की नियुक्तियों को निरस्त किया जाएगा।  

वहीं विभाग द्वारा आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि कर्मचारियों को पिछले 8 वर्षों से लेकर अब तक जितनी भी सैलरी का लाभ हुआ है वह सभी कर्मचारियों को सरकार के पास लोटानी होगी इसके बीच राज्य सरकार की तरफ से कैंसर पीड़ित कर्मचारियों को नियुक्ति निरस्त ना करने की राहत मिली है। 

रिक्त पदों पर नई भर्ती के आदेश जारी  

साल 2014 में घोटाले से नियुक्त हुए कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द करने के आदेश के साथ-साथ एक और बड़ा आदेश जारी करते हुए पश्चिम बंगाल कर्मचारी चयन आयोग को रिक्त पदों पर दोबारा भर्ती के आदेश जारी किए गए हैं। अब कानूनी नियम एवं शर्तों के आधार पर नई नियुक्तियां की जाएंगी ताकि इस बार कोई घोटाला न हो सके। 

कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द करने का पूरा मामला 

दरअसल वर्ष 2014 में पश्चिम बंगाल कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के 25000 रिक्त पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसके बाद प्रदेश के 23 लाख उम्मीदवारों ने आयोजित परीक्षा में हिस्सा लिया लेकिन इस परीक्षा में विभागीय अधिकारियों द्वारा बेईमानी करके उम्मीदवारों से नियुक्ति के लिए 5 से 15 लाख रुपए तक की रिश्वत मांगी गई और जिस उम्मीदवार ने रिश्वत दी उन्हें घोटाला करके नियुक्ति प्रदान की गई। बता दें इन कर्मचारियों ने राज्य शिक्षा परीक्षा दिए बिना ही नियुक्ति प्राप्त की है। 

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