देशभर में लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरो से चल रही है लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता भी लागू है, मध्यप्रदेश में पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। जिसके तहत कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के साथ-साथ प्रशिक्षण व अन्य प्रक्रिया जारी है। एक तरफ चुनाव ड्यूटी हटाने के लिए कर्मचारी कई तरह के बहाने बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर कहा है कि जो कर्मचारी 6 महीने में रिटायर्ड होने वाले हैं, उन्हें तत्काल ड्यूटी से हटाया जाए।
इन कर्मचारियों की नहीं लगेगी ड्यूटी
मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ के सदस्यों ने ज्ञापन देकर 6 महीने में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं लगाने की मांग की थी, जिसे मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने स्वीकार कर लिया हैं और निर्देश जारी करते हुए कहा कि जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 6 माह बाद होने वाली है, उनकी चुनाव कार्य में ड्यूटी न लगाई जाए। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को चुनाव कार्य से मुक्त रखने के आदेश दिए गए हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के स्टैंडिंग आर्डर को ध्यान में रखकर ही चुनाव कार्य में ड्यूटी लगाते समय कार्यवाही करें।
कलेक्टर को दिए गए निर्देश
भोपाल के उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार श्रीवास्तव ने पत्र जारी करते हुए सभी जिला कलेक्टर को कहा है कि ऐसे अधिकारी व कर्मचारी जो छह महीने बाद रिटायर्ड हो रहे हैं, उनकी नियुक्तियां लोकसभा चुनाव कार्य में नहीं की जाएगी, ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा- निर्देशों का पालन करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए। और उनके नाम चुनावी ड्यूटी से हटाए जाएं।
इसी के साथ अब मध्य प्रदेश में नए सिरे से कर्मचारियों और अधिकारियों की चुनावी ड्यूटी लगाई जाएगी, इसे लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने आदेश जारी कर दिया है। वही सभी लोकसभा सीटों पर बिना किसी रुकावट और निष्पक्ष चुनाव हो इसके भी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।
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अतिथि शिक्षकों सहित इन कर्मचारियों की भी नहीं लगेगी चुनाव में ड्यूटी
मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 72 हजार गेस्ट टीचर्स की समय अवधि 30 अप्रैल 2024 को समाप्त हो रही हैं। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिलों के लिए पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि अतिथि शिक्षकों की ड्यूटी लोकसभा चुनाव में नहीं लगाया जाये। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति स्कूल शिक्षा विभाग में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 30 अप्रैल तक ही मान्य हैं। इस स्थिति में निवार्चन कार्यों में अतिथि शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगेगी।
इसके साथ ही नर्मदापुरम जिले के वन विभाग के अधिकारियों सहित टाइगर रिजर्व और पचमढ़ी के वन अमले अधिकारी एवं कर्मचारियों की भी ड्यूटी चुनाव में नहीं लगाई जाएगी। इससे पहले 2 एसडीओ, 6 रेंजर स्तर के अधिकारियों के चुनाव में ड्यूटी लगाने के आदेश जारी हुए थे, जिन्हें निरस्त कर दिया गया है, ऐसे में हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब वन विभाग के कर्मचारियों की जगह दूसरे विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी । हालांकि, विभाग में रिजर्व में भी स्टाफ रहता है, जिसका उपयोग निर्वाचन कार्यों में किया जाता है ।
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