PM Fasal Bima Yojana के माध्यम से किसानों को आथिर्क सहायता प्रदान करना है इस योजना की शुरूआत 13 मई 2016 को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से हुई थी। प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का आरम्भ किसानों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से किया है PMFBY के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण या अन्य मौसम में परिवर्तन हो जाने से हुए नुकसान व फसल खराब हो जाने पर किसानों को बीमा कवर दी जाती है।
इस योजना के तहत प्रति हेक्टेयर 13000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है इस योजना के तहत 2000 से लेकर 34000 रुपये तक का भुगतान किया जाता है जिससे किसानों को काफी राहत मिलेगी। यह राशि प्रति हेक्टेयर से लेकर अधिकतम 2 हेक्टेयर तक दिया जाता है इस योजना के तहत भुगतान की गई राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा कर दिया जाता है।
PMFBY के लिए आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के पात्र किसानों को अपने बैंक में जाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन पत्र जमा करना होगा। योजना के अनुसार पुछें गई समस्त जानकारी के साथ आवेदन पत्र को सही से भरें। तथा सभी जरुरी दस्तावेज संलग्न करें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करने के लिए किसान अपने पास के बैंक शाखा या जन सेवा केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, बीमा कंपनी एजेंट से सम्पर्क कर सकते है इसके अलावा इस योजना के पात्र किसान स्वयं आपना आनलाईन आवेदन राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल http://www.pmfby.gov.in पर कर सकते हैं।
PM Fasal Bima yojana हेतु आवश्यक दास्तावेज :
- पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि)
- खेत खसरा नंबर
- खाता नंबर की फोटोकॉपी।
- खेत में फसल बोने का प्रमाण .
- आपका आधार नं बैंक खाता से लिंक होना चाहिए।
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पात्र आवेदक Beneficiary list में आपना नाम कैसे चेक करें
- सबसे पहले इस योजना के पात्र लाभार्थियों को PMFBY Portal www.pmfby.gov.in पर जाए।
- होम पेज पर आपको Beneficiary list दिखाई देगा इस पर आपको क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको आपना राज्य चुनाव करना होगा।
- इसके बाद आप आपने जिले तथा ब्लॉक का नाम चुने।
- ब्लॉक का नाम चुनाव करते ही PMFBY की सूची खुल कर आ जाएगी जहां आवेदक आपना नाम आसानी से देख सकते हैं।
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