MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने अतिथि शिक्षकों को हटाने का दिया आदेश, 30 अप्रैल से खत्म होंगी सेवाएं

MP guest teacher new update : मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षक विभाग ने अतिथि शिक्षकों के लिए नए आदेश जारी किया है इस आदेश के अनुसार नए शैक्षणिक सत्र 2023-24 में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति 30 अप्रैल 2024 तक ही मान्य है इसके पश्चात आदेश अनुसार शिक्षक पद से हटा दिया जाएगा।

अतिथि शिक्षकों के लिए जारी नए आदेश

अतिथि शिक्षकों के संबंध में जारी नवीन आदेश के अनुसार नए शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 30 अप्रैल तक ही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति मान्य है इसके बाद उन्हें पद से निरस्त कर दिया जाएगा जारी समयावधि के बाद कार्यरत होने पर कोई भी वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा।

आदेश अनुसार निवार्चन कार्य में अतिथि शिक्षकों नहीं लगाया जाये यदि किसी कारणवश उन्हें निवार्चन कार्य में लगाया जाए तो उनकी कार्य अवधी 30 अप्रैल तक ही होनी चाहिए।

मध्यप्रदेश में अतिथि शिक्षकों के लिए नियम व शर्तें

किसी विघालय में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति विघालय द्वारा जारी आमंत्रण पत्र के आधार पर किया जाता है इस पद की नियुक्ति अस्थायी रूप में की जाती है तथा अतिथि शिक्षक नियुक्ति की समयावधि शासन द्वारा निर्धारित होता है जिसके तहत उन्हें कभी भी इस पद से हटा सकते हैं अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आनलाईन के माध्यम से किया जाता है इसके लिए आप ऑफलाइन आवेदन नहीं कर सकते अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जिम्मेदारी संस्था या स्कूल प्राचार्य की होती है।

अतिथि शिक्षकों के लिए आवश्यक योग्यता

अतिथि शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों को दो वर्ष का डीएड बीएड कोर्स करना अनिवार्य है इसके बाद ही आप इस पद के लिए मान्य है यह लोक शिक्षक संचालनालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश अनुसार संबंधित पद के अनुसार डीएलएड या बीएड धारी अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

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मध्यप्रदेश अतिथि शिक्षकों की वेतन संरचना

मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति तीन चरणों में की जाती है तथा शासन द्वारा वेतन प्रकिया श्रेणीवार निर्धारित की गई है पहले अतिथि शिक्षकों का वेतन 3 से 10000 के बीच होता था जो कि बहुत कम है लेकिन अब शासन द्वारा मानदेय की राशि बढ़ा दिया गया है पहले अतिथि शिक्षक वर्ग 1 में चयनित अभ्यर्थियों का वेतन पहले 9000 रु. जो बढ़कर 18000 रुपये तक हो गया है। इसी प्रकार वर्ग 2 की राशि 7000 से बढ़कर 14000 रुपये तथा वर्ग 3 की राशि 5000 रुपये से बढ़ाकर 10000 रुपये तक दी गई है इसी के साथ शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों को 25% की जगह 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है।

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