MP News: मध्य प्रदेश में दो महीने के अंदर होगी 1696 प्रयोगशाला शिक्षकों की भर्ती, देखें क्या है पूरा मामला

मध्य प्रदेश में प्रयोगशाला टीचर की भर्ती को लेकर हाई कोर्ट नेअपना फैसला सुना दिया है। इसके लिए हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक वर्ग – 3 की भर्ती के लिए आदेश जारी किया है। 2 महीने के भीतर 1696 प्रयोगशाला टीचर की भर्ती के पदों पर नियुक्तियां की जाएगी।

प्रयोगशाला शिक्षक के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा काउंसलिंग

मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक एवं प्रयोगशाला शिक्षकों की नियुक्ति हेतु हाईकोर्ट ने अब आदेश जारी कर दिए हैं। प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती लिए अभी तक कोई काउंसलिंग नहीं की गई है। इस भर्ती के लिए बहुत जल्द ही आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे।

मध्य प्रदेश में प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अलग-अलग प्रकार से होगी। यह भर्ती मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए जाएगी। प्रयोगशाला शिक्षक के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा काउंसलिंग की जाएगी। यह काउंसलिंग शिक्षा विभाग के नियम के अनुसार की जाएगी। शिक्षा विभाग के द्वारा नियुक्तियों को लेकर एक लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और उसी के माध्यम से चयन प्रक्रिया होगी।

वर्ग – 3 के उम्मीदवारों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दर्ज

प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग नहीं करवाई गई है। जब इसकी सेकंड काउंसलिंग हो रही थी तो इसके लिए एक नोटिस दिया गया था। उसके बाद प्रयोगशाला शिक्षक की काउंसलिंग नहीं करवाई गई है। और इसके लिए वर्ग – 3 के उम्मीदवारों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अपनी याचिका दर्ज की थी तो इसके लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। और 2 महीने के अंदर ही प्रयोगशाला शिक्षक की रिक्त पदों पर भर्ती जारी की जाएगी।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 1696 प्रयोगशाला शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए केवल 2 महीने का समय दिया है। विज्ञान संकाय के हायर सेकेंडरी पास अभ्यर्थियों को इस भर्ती के लिए मौका दिया जाएगा। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्रता रखते होंगे। उनको इसके लिए परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और पात्रता उम्मीदवार परीक्षा उत्तीर्ण कर देंगे तो उसके बाद उनको इस भर्ती में शामिल किया जाएगा। इस भर्ती के लिए आवेदन फार्म उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता पर निर्भर करेगा। लोकसभा चुनाव के कारण इन भर्तियों में कुछ देरी भी हो सकती है।

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2020 में प्राथमिक शिक्षक परीक्षा के संबंध में हाईकोर्ट के आदेश

2020 में प्राथमिक शिक्षक परीक्षा कराई गई थी। अब इस परीक्षा के संबंध में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। अब उन सभी उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं। 2020 में कराए जाने वाली इस परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी पात्र होंगे और जिनका हायर सेकेंडरी में विज्ञान संकाय होगा।

जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की होगी। केवल उन उम्मीदवारों को ही इस भर्ती के लिए मौका दिया जाएगा। इसके लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए तभी उनको इस भर्ती के लिए चुना जाएगा।

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