बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, मीटर से छेड़छाड़ करने पर होगी 3 साल की जेल और 10 हज़ार का जुर्माना

देशभर से लम्बे समय से लगातार बिजली की चोरी के मामले सामने आ रहे हैं जिससे राज्य सरकार सहित केंद्र सरकार तक परेशान है। बता दें मध्य प्रदेश राज्य में निरंतर बिजली की चोरी के बढ़ते मामलों को कंट्रोल में करने के लिए मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी अब एक्शन मोड में आ गई है। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी की तरफ से यह चेतावनी दी गई है कि यदि कोई भी बिजली बिल उपभोक्ता मीटर के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ करता है तो उसे 3 साल की जेल और 10 हज़ार रूपये तक का जुर्माना भरना होगा। 

मीटर से छेड़छाड़ करने पर होगी जेल  

मध्य प्रदेश राज्य में बिजली की निरंतर हो रही चोरी के मामलों को काबू में करने के लिए हाल ही में मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी की तरफ से प्रदेश के सभी बिजली उपभोक्ताओं को बड़े ही सख्त रवैया में यह चेतावनी दी गई है कि यदि कोई उपभोक्ता बिजली मीटर में  अनावश्यक छेड़छाड़ या तोड़फोड़ करते या अन्यत्र स्थापित करके या सर्विस लाइन को काट के किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचता है तो उसके खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136 के तहत सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी और उसे 3 साल की जेल के साथ 10 हज़ार रूपये तक का जुर्माना भी भरना होगा। 

मीटर में समस्या आने पर करें शिकायत 

मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी का कहना है कि यदि बिजली उपभोक्ता को मीटर में किसी व्यवधान, रीडिंग या बिलिंग जैसी कोई समस्या होती है तो वह उसमें बिना किसी छेड़छाड़ के सबसे पहले विद्युत वितरण कंपनी से संपर्क करते हुए अपनी शिकायत को दर्ज कराएं। शिकायत दर्ज होने के बाद विभाग द्वारा उसका तुरंत ही निराकरण किया जाएगा।

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उपभोक्ता इस तरह करें शिकायत दर्ज  

बिजली मीटर में किसी प्रकार की कोई समस्या पाए जाने पर बिजली उपभोक्ता विद्युत कंपनी के कॉल सेंटर नंबर 1912 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या फिर UPAY एप के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वहीं बिजली कार्यालय या जोन कार्यालय में जाकर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है जिसके बाद बिजली विभाग द्वारा तुरंत ही कार्यवाही की जाएगी। 

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