भाग्यलक्ष्मी योजना: सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में से एक योजना के अंतर्गत, लड़कियों को शिक्षा और विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत, बेटियों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। आवेदन फार्म भी उपलब्ध हैं, जिसको आप भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
सरकार की ओर से शुरू की गई “भाग्यलक्ष्मी योजना” के अंतर्गत, देश भर की ऐसी बालिकाओं को लाभ प्रदान किया जाएगा जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति नाजुक है। इस योजना के अनुसार, जन्म पर बालिकाओं को 50,000 रुपये की शुरुआती सहायता दी जाएगी, और उन्हें हर महीने 5100 रुपये भी दिए जाएंगे। जब लड़की 21 वर्ष की उम्र में पहुंचती है, तब उसे 2 लाख रुपये की एक साथ सहायता भी प्रदान की जाएगी।
इन्हें मिलेगा योजना का लाभ
भाग्यलक्ष्मी योजना” केवल उन परिवारों के लिए है जिनकी वार्षिक आय ₹200,000 से कम है। साथ ही, परिवार को उत्तरप्रदेश का निवासी होना चाहिए और एक बेटी के जन्म के एक साल के भीतर इस योजना में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इस योजना का लाभ पाने के लिए परिवार के दो बेटियों की अधिकतम सीमा है।
इस योजना के लाभार्थियों को बच्चों की शिक्षा के लिए ₹3000 का भुगतान उनके छठी कक्षा में प्रवेश करने पर मिलेगा। उसके बाद, आठवीं कक्षा में प्रवेश करने पर ₹5000 दिया जाएगा, और दसवीं कक्षा में प्रवेश करने पर सरकार ₹7000 का भुगतान करेगी।
भाग्यलक्ष्मी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
भाग्यलक्ष्मी योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में बच्ची के माता-पिता का आधार कार्ड, राशन कार्ड, बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होती है।
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भाग्यलक्ष्मी योजना के लाभ
- भाग्य लक्ष्मी योजना 2024 उत्तर प्रदेश में एक बच्ची के जन्म पर परिवारों को विशेष सहायता प्रदान करती है। उन्होंने एक “बांड” नामक 50,000 रुपये का प्रमाणपत्र जारी किया जाता है,
- जिसमें बाद में अतिरिक्त धन का वादा किया गया है। जब लड़की 21 साल की हो जाती है, तो यह वादा 2 लाख रुपये में पूरा होता है।
- माताओं को पोषण समर्थन के लिए 5100 रुपये भी प्राप्त होते हैं। सरकार शिक्षा के लिए कुल 23,000 रुपये का सहायता प्रदान करती है,
- जो अंशों में वितरित किया जाता है। उदाहरण के लिए, छठी कक्षा में प्रवेश करते ही, लड़की को 3000 रुपये मिलते हैं, और यह प्रक्रिया बारहवीं कक्षा पूरी होने तक जारी रहती है।
- 31 मार्च 2006 के बाद जन्मी कोई भी लड़की, जिनके परिवार के पास अधिक धन नहीं है, इस योजना से लाभ उठा सकती है, लेकिन उसे 18 साल की उम्र से पहले शादी नहीं करने दी जाती। प्रत्येक परिवार से केवल दो लड़कियों को ही इस सहायता का लाभ मिल सकता है।
भाग्यलक्ष्मी योजना के लिए आवेदन
भाग्यलक्ष्मी योजना के लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://mahilakalyan.up.nic.in पर दिए गए लिंक पर जाएं, जानकारी को ध्यानपूर्वक देखें, आवेदन फार्म डाउनलोड करें, उसमें सभी आवश्यक जानकारी भरें, और सभी दस्तावेजों को संलग्न करें। फिर, भरे हुए आवेदन फार्म को नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास कार्यालय में जमा कराएं।
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