Death certificate यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि उस व्यक्ति के जन्म के बाद बनवाया गया जन्म प्रमाण पत्र (birth certificate) जन्म प्रमाण पत्र माता-पिता के द्वारा ही बनवाया जाता है पर मृत्यु प्रमाण पत्र मृत व्यक्ति के परिवारजन या रिश्तेदारों द्वारा भी बनवाया जाता है। मृत्यु प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज है जिसको बनवाना अब भारत में अनिवार्य कर दिया गया है।
बता दें कि मृत्यु प्रमाण पत्र मृतक के परिवारजन या रिश्तेदारों द्वारा 21 दिनों के भीतर ही बनवाना होता है वरना उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित जुर्माने का भुगतान करना पड़ता है। मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से बनवाया जा सकता है। मृत्यु प्रमाण पत्र को बिना किसी समस्या के आसानी से कैसे प्राप्त किया जा सकता है यह हम आपको बताएंगे उसके लिए आपके अंत तक इस लेख को पढ़ना होगा।
मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे प्राप्त करें?
बिना किसी रुकावट के निर्धारित समय सीमा पर मृत्यु प्रमाण पत्र को कैसे प्राप्त किया जा सकता है इसके लिए आपको नीचे दी गई चरण दर चरण पूरी प्रक्रिया को देखना होगा:-
- स्टेप 1 – अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- स्टेप 2 – मृत्यु पंजीकरण लिंक को ओपन करें।
- स्टेप 3 – अपने शहर और राज्य को चुने।
- स्टेप 4 – अपनी जानकारी दर्ज करें।
- स्टेप 5 – फॉर्म को चेक करते हुए सब्मिट करें।
- स्टेप 6 – फॉर्म के पंजीकरण शुल्क का भुगतान करें।
- स्टेप 7 – प्रमाण के रूप में रसीद प्राप्त करें।
मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें
स्टेप 1 – अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन या लैपटॉप के क्रोम ब्राउज़र में अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट देखें। अगर आप मध्य प्रदेश राज्य से हैं तो मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट https://mpenagarpalika.gov.in को ओपन करें।
स्टेप 2 – मृत्यु पंजीकरण लिंक को ओपन करें
वेबसाइट के होम पेज पर आपको मृत्यु पंजीकरण का विकल्प दिखेगा उसकी लिंक पर क्लिक करें ह्यू ओपन करें।
स्टेप 3 – अपने शहर और राज्य को चुने
मृत्यु पंजीकरण लिंक को ओपन करने के बाद आपके सामने एक इंटरफ़ेस आ जाएगा जिसमें आप किस राज्य या शहर से संबंधित हैं ये बताना होगा उसके लिए मैं आपको अपना राज्य या शहर चुनने के कई विकल्प प्राप्त होंगे जिनमें से कीसी एक को चुन ते हुए आगे बढ़े।
स्टेप 4 – अपनी जानकारी दर्ज करें
मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए फॉर्म में आपकी जरूरी जानकारी मांगी जाएगी तो अपना नाम, पता, ईमेल, मोबाइल नंबर, आधार नंबर सहित जरूरी दस्तावेज की जानकारी दर्ज करें।
स्टेप 5 – फॉर्म को चेक करते हुए सबमिट करें
अपने राज्य / शहर के चयन के साथ-साथ स्वयं द्वार दर्ज की गई सभी जानकारी को देखते हुए संपूर्ण फॉर्म को एक बार फिर से दोबारा चेक करते हुए सबमिट करें।
स्टेप 6 – फॉर्म के पंजीकरण शुल्क का भुगतान करें
फॉर्म को सब्मिट करें के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपसे मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने का शुल्क मंगा जाएगा। निर्धारित पंजीकरण शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग के माध्यम से करते हुए आगे बढ़े।
स्टेप 7 – प्रमाण के रूप में रसीद प्राप्त करें
मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने के बाद आपको विभाग द्वारा एक रसीद बतोर प्रमाण के रूप में प्रदान की जाएगी जिसकी गारंटी आपको बाद में पड़ेगी। विभाग द्वारा प्रदान की गई रसीद को संभाल कर रखते हुए कुछ दिनों का इंतजार करें फिर आपको मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा।
मृत्यु प्रमाणपत्र को ऑफ़लाइन कैसे प्राप्त करें
मृत्यु प्रमाण पत्र को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से निकाला जा सकता है तो जैसा कि हमने आपको ऊपर ऑनलाइन तारिका बताया है अब हम आपको बताएंगे कि मृत्यु प्रमाण पत्र को ऑफलाइन किस प्रकार निकाला जा सकता है, आइए देखते हैं मृत्यु प्रमाण पत्र को ऑफलाइन निकालने का तारिका:-
- स्टेप 1 – अपने राज्य के नगर निगम कार्यालय में जायें
- स्टेप 2 – कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें
- स्टेप 3 – फॉर्म में मृतक की जानकारी दर्ज करें
- स्टेप 4 – फॉर्म भर के कार्यालय में जमा करें
- स्टेप 5 – 5-7 दिनों के अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करें
स्टेप-1 अपने राज्य के नगर निगम कार्यालय में जायें
मृत्यु प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए आपको अपने राज्य के नगर निगम कार्यालय में मृतक व्यक्ति के सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ जाना होगा।
स्टेप-2 कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें
आपको नगर निगम कार्यालय से अधिकारियों द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
स्टेप-3 फॉर्म में मृतक की जानकारी दर्ज करें
कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर ने के बाद उसमें मृतक व्यक्तित्व से सम्बन्धित सभी जानकारी दर्ज करनी होगी जैसे:- नाम, पता, जन्म-तिथि, आधार नंबर, राशन कार्ड के साथ उसकी मौत की तिथि और समय।
स्टेप-4 फॉर्म भर के कार्यालय में जमा करें
मृतक की जानकारी के साथ फॉर्म में पूछी हुई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े फिर फॉर्म को दोबारा जांच करते हुए कार्यालय में जमा करें
स्टेप-5 5-7 दिनों के अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करें
मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म को कार्यालय में जमा करने के बाद 5-7 दिनों के अंदर आपको मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा।
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मृत्यु प्रमाण पत्र से मिलने वाले लाभ
- यदि मृतक ने अपना कोई बीमा कराया होगा तो उसके परिवारजन मृत्यु प्रमाण पत्र से उसका दावा कर सकते हैं
- मृत्यु प्रमाण पत्र सामाजिक, कानूनी और अधिकारिक दायित्व से मरने वाले व्यक्ति को मुक्त करने के काम आता है
- यदि मृतक सरकार द्वार्रा कोई पेंशन भोगी था तो मृत्यु प्रमाण पत्र से उसका लाभ उसकी पत्नी को ट्रांसफर किया जा सकता है
- मृत्यु के बाद संपत्ति का उत्तराधिकारी तय करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना अनिवार्य है
- सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उसको ही मिलता है जो इसका हकदार हो और मृत्यु के बाद उसका नाम जनगणना से हटाना आवश्यक है।