मध्यप्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना अब बेटियों के माता-पिता को मिलेगा हर महीने 600 रुपये, यहाँ करें आवेदन

मध्य प्रदेश सरकार निरंतर प्रदेश की बेटियों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन कर रही है जिससे प्रदेश की बेटियों का विकास हो रहा है और वह आगे बढ़ रही हैं लेकिन इस बीच सरकार ने अब प्रदेश की कन्याओं के अभिभावकों को यानी की माता-पिता को भी सहायता उपलब्ध कराने के लिए योजना तैयार की है जिसका नाम है ‘मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना’। 

प्रदेश की कन्याओं के माता-पिता का जीवन संवारने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक योजना को प्रदेश में आरंभ किया है। इस योजना में कन्याओं के अभिभावकों को शामिल किया गया है। CM कन्या अभिभावक पेंशन योजना उन माता-पिता के लिए है जिनकी संतान केवल बेटी है और उसकी शादी के बाद माता पिता को अकेले जीवन बिताना पड़ता है जिस दौरान उन्हें कई आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 

CM कन्या अभिभावक पेंशन योजना 

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक योजना को उन अभिभावकों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है जिनकी केवल बेटियां ही है। दंपतियों को राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से CM कन्या अभिभावक योजना को आरंभ किया है। इस योजना के तहत बेटी की शादी होने के बाद माता-पिता को कई आर्थिक समस्याओं का सामना न करना पड़े इसके लिए सरकार ने उन्हें ₹600 प्रतिमाह पेंशन का लाभ देने की तैयारी की है।

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CM कन्या अभिभावक योजना के लिए पात्रता  

  •  इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश राज्य के निवासी ही ले सकते हैं। 
  •  माता-पिता में से किसी एक की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए। 
  •  अभिभावक आयकर दाता नहीं होना चाहिए। 
  •  माता-पिता की संतान के रूप में केवल पुत्री ही होना चाहिए।

किस तरह कर सकते हैं आवेदन? 

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से किये जा सकते हैं। यदि आप इस योजना के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करते हैं तो आपको अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत/ नगरीय रिकॉर्ड या वार्ड कार्यालय जाना होगा आवेदन करने के लिए। वहीं यदि आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपको इसके लिए  मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक की योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करना होगा।

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