मोहन यादव ने जारी किया आदेश प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगी लगाम, अब नहीं रहेगा अभिभावकों पर कोई दबाव

मध्य प्रदेश में संचालित प्राइवेट स्कूलों की मनमानी अब खत्म होगी। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेश में संचालित प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए बड़ा निर्देश जारी किया है। सीएम मोहन यादव ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी निर्धारित एक दुकान से छात्रों की पढ़ाई की सामग्री और यूनिफॉर्म आदि की खरीदारी के लिए अभिभावकों पर प्राइवेट स्कूल दबाव नहीं डाल सकता। 

बता दे CM डॉ मोहन यादव ने यह आदेश बीते दिन सोमवार 1 अप्रैल को जारी किया है। CM  मोहन यादव ने मुख्य सचिव को इस संबंध में आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं राज्य स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। CM डॉ मोहन यादव प्राइवेट नें स्कूलों को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि कोई निजी स्कूल संचालक अभिभावकों पर किसी तरह का कोई दबाव डालता है तो उसके ऊपर 2 लाख रूपये तक का जुर्माना लगेगा। 

अभिभावकों पर रहता है प्राइवेट स्कूल का दबाव 

प्रदेश में स्कूलों के नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो गई है जिसके बाद कई प्राइवेट स्कूलों ने अपने छात्रों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया है और छात्रों की यूनिफॉर्म व कोर्स आदि की खरीदारी अपने निर्धारित दुकानों से करने के लिए अभिभावकों पर दबाव डालना भी शुरू कर दिया है। बता दें ऐसा पहली बार नहीं है अभिभावक हर साल लगातार प्राइवेट स्कूलों के इस दबाव के में आते हैं सिर्फ अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए। 

मोहन सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर कसी लगाम   

बीते दिन सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसते हुए मुख्य सचिव को इस संबंध में आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने भी सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर दिए है।

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CM मोहन यादव ने प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों को चेतावनी दी है कि कोई भी स्कूल संचालक अभिभावकों से अपने निर्धारित दुकानों से छात्रों की कॉपी किताबें व यूनिफॉर्म आदि खरीदने के लिए दबाव नहीं डालेगा अभिभावक अपनी इच्छा अनुसार जहां से चाहे वहां से पाठ्य पुस्तक व यूनिफॉर्म आदि खरीद सकते हैं। 

स्कूल संचालक पर लगेगा 2 लाख का जुर्माना 

सीएम डॉ मोहन यादव ने बड़ा आदेश जारी करते हुए कहा है कि प्राइवेट स्कूलों के संचालकों द्वारा निर्धारित किसी एक दुकान से छात्रों की कॉपी-किताबों व यूनिफॉर्म की खरीद करने के लिए यदि किसी स्कूल संचालक ने अभिभावकों पर दबाव डाला तो उसके ऊपर मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस अधिनियम के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी और उसके ऊपर 2 लाख रूपये तक का जुर्माना लगेगा साथ ही उस स्कूल की मान्यता को भी रद्द कर दिया जाएगा। 

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