आजकल लोन लेना तो मानो किसी मामूली सामान के खरीदने की तरह हो गया है। लोन फाइनेंस करने वाली एजेंसीयां खुद चलकर कस्टमर के पास जाकर लोन प्रदान कर रही है लेकिन अब गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) की इन मनमानियों पर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI ) ने लगाम कसने की तैयारी करते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं।
दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) की तरफ से हाल ही में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनि (NBFC) को कड़े निर्देश देते हुए कहा गया है कि यदि NBFC किसी भी कस्टमर को ₹20000 से अधिक का कैश लोन फाइनेंस करती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आयकर अधिनियम 1961 के तहत यह निर्देश जारी किए गए हैं।
RBI ने NBFC को जारी किए सख्त निर्देश
हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) की तरफ से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) को किसी भी कस्टमर को ₹20000 से अधिक के कैश लोन को देने के संबंध में पत्र लिखते हुए सख्त निर्देश दिए गए हैं। वहीं रॉयटर्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में भी यह साफ कहा गया है कि RBI द्वारा जारी किए गए इस नियम पर सख्ती करने की आवश्यकता है ताकि NBFC’s को जोखिम से बचाया जा सके।
RBI का सख्त निर्देश जारी करने का कारण
RBI द्वारा NBFC को सख्त निर्देश जारी करने का कारण यह है कि इन NBFC कंपनियों ने RBI के निर्धारित नियमों का पालन न करते हुए उसकी अनदेखी की है। RBI आयकर अधिनियम 1961 धारा 269SS के तहत कंपनी किसी भी व्यक्ति को भी ₹20000 से अधिक का कैश लोन नहीं दे सकती। वहीं RBI द्वारा जारी किये गए सख्त निर्देश में यह भी कहा गया है कि यह कंपनियां नियमों के विरुद्ध जाकर लोन दे रही है और उसका अधिक से अधिक रिटर्न कस्टमर से ले रही हैं जिसको काबू में करने के लिए RBI ने यह सख्त निर्देश जारी किए।
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IIFL पर लगे नियमों को तोड़ने के आरोप
IIFL फाइनेंस के ऊपर भी हाल ही में RBI के नियमों के अनदेखा करने और उसको तोड़ने के आरोप लगे हैं। जांच के दौरान यह पाया गया है कि इसने कानून के नियमों के विरुद्ध जाकर सीमा से अधिक का लोन वसूला और दिया था बल्कि कंपनी IIFL की कई बड़ी खामियों के कारण गोल्ड लोन चालक ने शीघ्र ही इसको रोकने के लिए निर्देश दिए थे।