सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर SBI को दिया बड़ा झटका, सारी जानकारी सार्वजनिक करने का दिया आदेश  

भारतीय स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI)  को लगातार एक के बाद एक बड़े झटके लगते चले जा रहे हैं। दरअसल आज सोमवार को इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा सख्त लहजे में SBI को चेतावनी देते हुए यह कहा गया की 21 मार्च गुरुवार शाम 5 बजे तक सारी जानकारी सार्वजनिक करें जिसके लिए SBI को आधिकारिक तौर पर हलफनामा भी दाखिल करना होगा। 

सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज सोमवार को इलेक्टोरल बॉन्ड के सिलसिले में हुई सुनवाई में SBI को सारी जानकारी एक साथ हलफनामे में दाखिल करके सार्वजनिक करने का आदेश जारी किया गया है, सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने EC (इलेक्शन कमीशन) को भी निर्देश देते हुए कहा है कि वह भी जैसे ही सारी जानकारी प्राप्त होती है उसको वेबसाइट पर तुरंत अपलोड करें। बता दें कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया द्वारा SBI की इस सुनवाई में यह साफ कहा गया है कि इस मुद्दे पर कुछ भी छुपाया नहीं जाना चाहिए। 

सुप्रीम कोर्ट का आदेश 

SBI के इलेक्टोरल बॉन्ड की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (CJI) ने SBI को सख्त रवैये में चेतावनी देते हुए कहा कि इस मुद्दे पर कुछ भी छुपाया नहीं जाना चाहिए सारी जानकारी सार्वजनिक तौर पर सबके सामने होना चाहिए। वहीं CJI ने अपना निर्णय दोहराते हुए कहा यह पहले ही साफ तौर पर बता दिया गया था की सारी डिटेल्स का खुलासा होना चाहिए और कुछ भी चयनात्मक नहीं होना चाहिए। 

SBI को करना होगा 21 मार्च तक हलफनामा दाखिल  

सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को SBI को निर्देश देते हुए कहा कि SBI चेयरमैन गुरुवार 21 मार्च शाम 5 बजे तक सारी जानकारी सार्वजनिक करने के साथ हलफनामा दाखिल करें। वहीं सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह SBI से आगामी लोकसभा चुनाव के बोर्ड नंबरों का खुलासा करने को कहेगा।  

बता दें सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान SBI ने कोर्ट को विश्वास जताते हुए कहा कि वह उसके पास मौजूद हर तरह की जानकारी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिए हैं कि बॉन्ड से जितने भी पैसे निकाले गए हैं उसका सीरियल नंबर और अल्फान्यूमैरिकल संख्या भी SBI को बतानी होगी। 

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SBI को बताना होगा बॉन्ड नंबर  

वहीं सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया ने SBI से सवाल करते हुए पूछा कि अल्फा न्यूमेरिकल नंबर का उपयोग क्यों किया गया? है जिसके जवाब में SBI ने अपनी सफाई में कई दलीलें पेश की जिनको सुनने के बाद कोर्ट ने SBI को आदेश देते हुए कहा कि सभी को बॉन्ड नंबर और चुनावी बांड पर यूनिट नंबर भी कोर्ट को बताना होगा। 

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