लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के तहत सरकार जिन माता पिता की केवल बालिका ही संतान है उनको आथिर्क सहायता प्रदान करती है, इस योजना के तहत दो बेटियों के माता-पिता को आथिर्क साहायता प्रदान की जाती है। यह योजना जनवरी 2006 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत माता-पिता में से किसी एक की आयु 45 वर्ष पूर्ण तथा 60 वर्ष तक होनी चाहिए। राज्य सरकार द्वारा इन परिवारों को 2750 रुपये प्रति माह की राशि दी जाती है।
लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के तहत परिवारों का नामांकन माता-पिता के 45वें वर्ष से शुरू है।यानि 15 वर्ष के लिए। माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु की स्थिति में जीवित माता-पिता को यह मिलेगा। 60 वर्ष के बाद इस योजना को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में परिवर्तित कर दिया जाएगा।
लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना की पात्रता
लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के तहत कोई भी परिवार जहां जैविक एकल माता-पिता हरियाणा के निवासी है और उनका कोई बेटा या जैविक पुत्र नहीं है, लेकिन केवल बेटी/ बेटीयाँ ही लाभ के लिए पात्र है
इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र परिवार की सभी स्त्रोतों की वार्षिक आय 2,00,000/- रु से अधिक नहीं होनी चाहिए।
पात्र परिवार में माता-पिता में से किसी एक की आयु 45 – 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए 15 वर्ष की अवधि के लिए इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा।
लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के तहत जिवित रहने पर मां को लाभ दिया जाएगा। यदि माँ जिवित नहीं है तो पिता को लाभ का भुगतान दिया जाता है।
लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना की आवेदन प्रक्रिया
लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना की आवेदन प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की जा सकती है जिसके बारे में विस्तार से हमने आपको नीचे आवेदन प्रक्रिया साझा की हुई है।
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चरण 01: आवेदक को अपने ब्लॉक/जिले में समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाना होगा और आवेदन जमा करना होगा। आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट https://socialjusticehry.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर नजदीकी समाज कल्याण विभाग के कार्यालय या ई-मित्र से भी आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
चरण 02: आवेदन पत्र भरने के बाद, आवेदकों को आवेदन पत्र में उल्लेखित दास्तावेज सलंग्न करना होगा।
चरण 03: सभी दास्तावेज सलंग्न कर आवेदन पत्र के साथ अपने ब्लॉक/ जिले के समाज कल्याण विभाग कार्यालय में जाकर जमा करना होगा।
आवश्यक दास्तावेज
लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के लिए आपके पास आयु प्रमाण पत्र या फिर वैकल्पिक रूप से आपके पास स्कूल प्रमाण पत्र ( जिसमें जन्म तरीख दी गई हो) ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड ( फोटो सहित) इसके अलावा आवासीय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, वोटर कार्ड ( मतदान सूची में आवेदक का नाम व फोटो), आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, जाति प्रमाण पत्र आदि का होना आवश्यक है।
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