MP Sarkari Naukri New order: मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में किया संशोधन, देखें क्या है नई प्रक्रिया

मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती के नियमित पदों के लिए नवीन संशोधन कर आदेश जारी किया गया है, इस आदेश के अनुसार अब सीधी भर्ती चयन प्रक्रिया में 50% शीट संविदा आधिकारीयों या कर्मचारियों के लिए आरक्षित होगा। इस संबंध में कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा नवीन आदेश जारी किया गया है।

क्या है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी नवीन आदेश

मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राजपत्र में घोषणा की है कि वे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के अनुसार, मध्य प्रदेश के राज्यपाल एतद्‌ के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश खाद्य तथा औषधि प्रशासन (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम-2022 में संशोधन करेंगे। इसके अनुसार, विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या के पांच प्रतिशत पद अथवा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-5-2-2018-1-3 दिनांक 22 जुलाई 2023 के अनुसार, विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पदों का 50% आरक्षित रखेंगे।

दो बार आरक्षण सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा

जब कोई व्यक्ति आरक्षण सुविधा का लाभ लेता है और फिर से उसी आरक्षण के तहत नौकरी प्राप्त करता है, तो उसे दोबारा आरक्षण सुविधा का लाभ नहीं मिलता। हालांकि, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के लिए चयनित हर व्यक्ति को दो वर्ष की कार्यविधि के लिए परीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।

इन संविदा कर्मचारियों को मिलेगा आरक्षण लाभ

केवल उन संविदा कर्मचारियों को आरक्षण के लाभ मिलेगा जो पांच साल तक संविदा के तहत नियुक्त रहे हों। इन संविदा कर्मचारियों को पांच साल का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो जिला या राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा जारी किया जाएगा।

यद्यपि, यदि कर्मचारी विभिन्न संविदा पदों पर काम किया है और पांच साल की अवधि पूरी हो रही है, तो भी वे इस लाभ के लिए पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त, जिन संविदा कर्मचारियों को पद से हटाया गया था और बाद में फिर से पद पर रखा गया है, अगर वे पांच साल का अनुभव रखते हैं तो उन्हें भी इसकी पात्रता होगी।

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शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव भी जरूरी

मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों के लिए नियमित पद के लिए आवेदन करने के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता को पूरा करना अनिवार्य है। अगर यह योग्यता नहीं है, तो उन्हें आवेदन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

मध्य प्रदेश में 32 विभागों में संविदा नियुक्ति की जाती है। प्रदेश के विभिन्न विभागों में संविदा नियुक्ति के नियम विभिन्न हो सकते हैं, लेकिन नियमित होने के बाद कर्मचारियों को स्थायी स्थिति मिलती है और उन्हें सरकारी लाभ जैसे कि पेंशन, बढ़ती तनख्वाह और अन्य अनुदान प्राप्त होते हैं।

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