2700 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलने वाला है, जिनके दस्तावेज़ों का परीक्षण पेंशन निदेशालय में किया जा रहा है। राज्यभर में 6200 कर्मचारी और अफसर इस दायरे में शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने जनवरी 2005 के बाद भर्ती कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया था।
देशभर में पुरानी पेंशन स्कीम की मांग जारी
वर्तमान में देशभर में पुरानी पेंशन और नई पेंशन योजना के बारे में चर्चा हो रही है। कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने की मांग तेज हो गई है, जो पहले से ही चल रही थी। हाल ही में, केंद्रीय सरकार ने कुछ चुनिंदा केंद्रीय कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने का निर्णय लिया है। इसका मतलब है कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकारी अपडेट के अनुसार, जो कर्मचारी 22 दिसंबर 2003 से पहले नियुक्त किए गए है सिर्फ उन्हे ही इस पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जायेगा।
इन 5 राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम लागू
देश के 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया गया है, जो केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है। इन राज्यों में राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। राजस्थान पुरानी पेंशन योजना को लागू करने में सबसे पहले है। हाल ही में, हिमाचल प्रदेश ने एक अप्रैल से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है।
वाजपेयी सरकार ने बन्द की थी पुरानी पेंशन योजना
पुरानी पेंशन योजना, जिसे ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के तहत जाना जाता था, सरकार द्वारा साल 2004 से पहले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन प्रदान करती थी। यह पेंशन कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय उनके वेतन पर आधारित होती थी और इसमें रिटायर होने वाले कर्मचारी की मौत के बाद उनके परिजनों को भी पेंशन का लाभ दिया जाता था। हालांकि, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1 अप्रैल 2004 को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को समाप्त करने का निर्णय लिया था। इसके बाद, साल 2004 में राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension System) की शुरुआत की गई थी।
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उत्तराखंड में भी मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ
प्रदेश में 6100 से अधिक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलने का रास्ता स्पष्ट हो गया है। प्रदेश सरकार ने इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प देने के लिए 15 फरवरी तक का समय निर्धारित किया था। सरकार ने केंद्र की तरह अपने कर्मचारियों को भी इस सुविधा का लाभ देने का निर्णय लिया है।
3 मार्च, 2023 को केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया था, जिसमें उनके कार्मिकों के लिए नई पेंशन योजना से आच्छादित होने वालों के लिए पुरानी पेंशन योजना की समय सीमा बढ़ा दी गई थी। उत्तराखंड में, नई पेंशन योजना को एक अक्टूबर, 2005 से लागू किया गया था।
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मंत्रिमंडल ने 30 अक्टूबर, 2023 को इस विषय पर निर्णय लेते हुए कहा था कि, विभागों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर 6100 से अधिक कार्मिकों को पुरानी पेंशन का लाभ मिल सकता है। इस विषय में विकल्प देने वाले कार्मिकों के मामले उनके नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।