मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: योग्यता के आधार पर होगा पंचायत कर्मियों की भर्ती, पंचायत में मिलेगी सरकारी नौकरी

हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से पंचायत कर्मियों के विषय पर विशेष सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश जारी किया गया है। हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत द्वारा बहुमतों के आधार पर पंचायत कर्मियों को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए इस तरह की नियुक्ति कानूनी तौर पर मान्य नहीं की जाएगी। 

वहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले में बड़ा आदेश जारी करते हुए कहा कि पंचायत कर्मियों की नियुक्ति कानूनी तौर पर योग्यता के आधार पर मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत द्वारा की जानी चाहिए ना की बहुमतों के आधार पर क्योंकि बहुमतों के आधार पर की गई नियुक्ति को कोर्ट नहीं मानता। 

याचिका कर्ता ने लगाए थे पंचायत पर आरोप  

दरअसल मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2007 में पंचायत कर्मी के पद के लिए नियुक्ति की गई थी जिसमें समाचार पत्र में प्रकाशित पंचायत के पद पर नियुक्ति के लिए एक याचिका कर्ता ने पंचायत सचिव के पद के लिए आवेदन किया था जिस दौरान उसने यह आरोप लगाए हैं कि ग्राम पंचायत ने बहुमतों के आधार पर एक व्यक्ति को निर्धारित पद के लिए नियुक्त किया। 

योग्यता के आधार पर नहीं हुई नियुक्ति 

याचिका कर्ता ने ग्राम पंचायत पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ग्राम पंचायत ने बहुमतों के आधार पर एक व्यक्ति को नियुक्त किया जबकि यह नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जानी चाहिए थी लेकिन योग्यता के आधार पर नियुक्ति न करके गैर कानूनी रूप से बहुमतों के आधार पर नियुक्ति की गई है। 

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क्या था पंचायत कर्मी की नियुक्ति का पूरा मामला? 

दरअसल ग्राम पड़खुरी में वर्ष 2007 में पंचायत कर्मी के पद पर नियुक्ति के लिए घोषणा समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी जिसको देखकर एक उम्मीदवार ने अपना आवेदन पंचायत सचिव के पद के लिए अंतिम तिथि 13 अगस्त 2007 के अंदर अंदर जमा किया था।  

इस बीच प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तरफ से एक परिपत्र जारी करते हुए कहा कि पंचायत कर्मियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जाएगी इसके बाद 27 अगस्त को ग्राम पंचायत द्वारा बहुमतों के आधार पर एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया जबकि 20 अगस्त को आवेदक के आवेदन की प्रति ग्राम पंचायत को प्राप्त हो चुकी थी लेकिन पंचायत ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान न देते हुए अपना निर्णय सुनाया। 

तभी पद के लिए उम्मीदवार आवेदक ने नियुक्ति के विरोध में अपर कलेक्टर कटनी की अदालत में जाकर याचिका दायर की थी जिसको खारिज कर दिया गया वहीं बहुमत के आधार पर की गई इस नियुक्ति के लिए सीईओ जनपद ने अपनी इस प्रक्रिया का समर्थन किया था पर हाल ही में वर्ष 2013 में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट में न्याय मूर्ति विवेक अग्रवाल ने योग्यता के आधार पर पंचायत कर्मियों की नियुक्ति की जाने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि पंचायत कर्मी की नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जानी चाहिए बहुमतों के आधार पर की गई नियुक्ति मान्य नहीं होगी। 

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