MP News: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ीं, कोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को एमपी-एमएलए कोर्ट के वारंट जारी किए गए हैं। इसमें उनके खिलाफ एक अंडरटेकिंग देने की मांग की गई है। कोर्ट ने सुनवाई की तारीख को 7 मई कर दिया है। यह मामला राज्यसभा सांसद विवेक तनखा के ओबीसी आरक्षण को लेकर गलत बयानबाजी करने से जुड़ा है।

विवेक तनखा पर ओबीसी आरक्षण रुकवाने का आरोप

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने इन तीनों नेताओं को अदालत में हाजिर नहीं होने पर जुर्माना लगाया था। तीनों नेताओं ने लोकल इलेक्शन में विवेक तनखा पर ओबीसी आरक्षण रुकवाने का आरोप लगाया था। विवेक तनखा ने इस बयान के जवाब में 10 करोड़ का मानहानि का केस दायर किया था। यह घटना ने राजनीतिक दलों के बीच और जनता के बीच उनकी प्रतिष्ठा पर प्रश्न खड़े किए।

बीजेपी को लगा बड़ा झटका

मध्य प्रदेश में 19 अप्रैल को पहले चरण के लोकसभा चुनावों के मतदान होंगे। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल तैयारियों में लगे हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक नोटिस मिल गया है। लोकसभा चुनावों के बीच में शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री काफी लोकप्रिय नेता विदिशा से लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और अब उनको एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा नोटिस जारी किया है।

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कोर्ट ने सख्त आदेश दिए

दरअसल राज्यसभा सांसद विवेक तनखा पर ओबीसी आरक्षण को लेकर गलत बयानबाजी करने से जुड़ा हुआ इस मामले में 23 मार्च को जब सुनवाई हुई थी। जिस पर याचिकाकर्ता के वकील ने आपत्ति जाहिर की कोर्ट ने 7 जून को सुनवाई की तारीख देते हुए 2 अप्रैल को अंडरटेकिंग देने के निर्देश दिए थे। 2 अप्रैल को जब सुनवाई हुई तो तीनों नेताओं के अधिवक्ताओं की ओर से अंडरटेकिंग देने में असमर्थता जाहिर की गई

जिसके बाद अब कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं। 7 जून को होने वाली सुनवाई की तारीख को 7 मई कर दिया गया है। तीनों लोग लोकसभा प्रत्याशी हैं और वह अपने अपने क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में व्यस्त हैं। इसलिए उनको एक अवसर और दिया जाए न्यायालय ने अब निर्देश दिए हैं।

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