देशभर में लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा तो बहुत पहले से ही हो चुकी है जिसके बाद से देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव कुल 4 चरणों में पूरे किए जाएंगे जिसका पहला चरण 19 अप्रैल को होगा।
वोटिंग के दौरान मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों वा अधिकारियों की ड्यूटी मतदान केंद्रों पर लगाने के आदेश चुनाव निर्वाचन आयोग की तरफ से बीते कुछ दिनों पहले जारी किए गए थे। वहीं इस बीच प्रदेश के कुछ कर्मचारी हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं चुनाव से अपनी ड्यूटी हटवाने का, जिस दौरान प्रदेश के कुछ कर्मचारियों को बड़ी राहत की खबर मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की तरफ से मिली है।
निर्वाचन आयोग ने दी कर्मचारियों को बड़ी राहत
मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रदेश के कई कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल मध्य प्रदेश चुनाव निर्वाचन आयोग की तरफ से बीते कुछ दिनों पहले आदेश जारी करते हुए सभी जिला कलेक्टरों को यह निर्देश दिए गए थे कि मतदान के दौरान सभी कर्मचारियों-अधिकारियों की चुनावी ड्यूटी लगाई जाएगी जिस बीच हाल ही में मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की तरफ से एक और आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि अगले 6 महीने में रिटायर होने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों को चुनावी ड्यूटी से हटाया जाएगा।
6 महीने में रिटायर होने वाले कर्मचारियों की नहीं लगेगी ड्यूटी
मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक प्रदेश में अगले 6 महीने में रिटायर होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी में तैनात होने से मुक्त रखा गया है। दरअसल मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ के सदस्यों द्वारा अगले 6 महीने में रिटायर होने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों की चुनावी ड्यूटी ना लगाने के संबंध में मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा गया था जिस पर स्वीकृति देते हुए मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखते हुए निर्देश दिए हैं की तत्काल में अगले 6 महीने में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी से हटाया जाए।
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अतिथि शिक्षकों और वन विभाग के कर्मचारियों की भी नहीं लगेगी ड्यूटी
मध्य प्रदेश में अगले 6 महीने में रिटायर होने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ-साथ प्रदेश के 72000 अतिथि शिक्षकों और वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को भी चुनावी ड्यूटी में तैनात नहीं किया जाएगा।
बता दें प्रदेश के इन 72000 अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल 2024 तक खत्म हो जाएंगी। वहीं जबलपुर हाईकोर्ट में स्टेट फॉरेस्ट रेंजर्स ऑफिसर एसोसिएशन द्वारा दर्ज याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया गया है कि वन विभाग के कर्मचारियों-अधिकारियों की चुनाव में ड्यूटी नहीं लगेगी।
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