एक तरफ देश में लोकसभा चुनाव के लिए अचार संहिता लागू है तो वही नियमितीकरण करण की आश लिए लाखों कर्मचारी बैठे हुए हैं हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिए आदेश जारी किया है।
बता दे कि प्रदेश में लाखों की संख्या में अनियमित कर्मचारी हैं जो लंबे समय से राज्य सरकार में अपनी सेवा दे रहे हैं लेकिन उनकी नियुक्ति 2003 की नीति आने के बावजूद नियमित नहीं किया गया है।
नियमितीकरण के लिए हाईकोर्ट का फैसला
यह मामला पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट से निकल कर आ रहा है बताया जा रहा है कि लंबे समय से नियमितीकरण का लाभ न मिलने के कारण पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट में अनियमित कर्मचारी संघ द्वारा याचिका दायर कर उन्हें नियमित करने की मांग की गई थी।
दरअसल् हरियाणा के यमुनानगर के निवासी ओम प्रकाश व अन्य कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि वह प्रदेश में लम्बे समय से राज्य सरकार को अपनी सेवा दे रहे हैं लेकिन 2003 की निति आने के बावजूद भी उन्हें नियमित नहीं किया गया जबकि अन्य कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है।
जिससे उन्हें आथिर्क हानि का सामना करना पड़ रहा है।
हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण का आदेश दे दिया साथ ही उन्हें याचिका दायर करने के दिन से वित्तीय लाभ भी देने का आदेश जारी कर दिया है जिससे प्रदेश के कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ रहीं हैं कर्मचारियों ने कहा कि वे लंबे समय से इसके लिए लड़ रहे थे तब जाकर यह फैसला आया है।
राज्य सरकार ने रखा अपना पक्ष
राज्य सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के अनुसार वह सभी हरियाणा सरकार के द्वारा जारी की गई 1 अक्टूबर 2003 नियमितीकरण निति के तहत नियमितीकरण के लिए हकदार थे इस पर राज्य सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को स्थायी पद के विरुद्ध नियुक्ति नहीं किया गया था वे अभी तक किसी भी नियमित स्वीकृति पद के विरुद्ध काम नहीं कर रहे हैं इसलिए याचिकाकर्ताओं का नियमितीकरण के लिए दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
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हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार के निति के तहत अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का आदेश सभी अनियमित कर्मचारियों पर बिना भेदभाव के लागू किया जाना चाहिए।
क्या है 2003 की निति
हरियाणा में ओम प्रकाश चोटाला सरकार के समय यह 2003 में नियमितीकरण की निति जारी की गई थी इस निति के तहत वे कर्मचारी जो 30 सितम्बर 2003 तक राज्य सरकार के अन्तर्गत तीन साल की सेवा पूर्ण कर लिया हो ऐसे कर्मचारियों को अपनी योग्यता के अनुसार कार्यरत पद पर स्थायी कर दिया जाएगा। यह 1 अक्टूबर 2003 से सभी कर्मचारियों जो स्थायी पद में अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं उन्हें नियमितीकरण के तहत नियमित किया जाएगा।
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