MP News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शिक्षकों को लेकर दिया फैसला, 10 दिनों के अंदर दिया जाएगा प्रभार

मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट ने महिला उच्च श्रेणी शिक्षक को व्याख्याता के पद पर प्रमोशन पोस्टिंग देने का आदेश जारी किया कर‌ दिया है। आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय का कहना है कि लोकसभा चुनाव के दौरान उच्च पद का प्रभार नहीं दिया जा सकता है, लेकिन हाई कोर्ट के जारी आदेश दिनांक से 10 दिन के भीतर प्रमोशन पद देकर उच्च न्यायालय को सूचित करने का आदेश दिया गया है। बताया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लागू होने से पहले ही महिला उच्च श्रेणी शिक्षक का व्याख्याता के पद पर चयन हो गया था।

व्याख्याता पद पर चयन आचार संहिता लागू होने से पहले ही हो गया था

दरअसल बात यह है कि श्रीमती रजनी चौरसिया जो की, राजा भोज हायर सेकेण्डरी स्कूल भोपाल में उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर पदस्थ हैं। इनका चयन मध्य प्रदेश राजपत्रित सेवा भर्ती नियम, एवं अधीनस्थ शिक्षा सेवा भर्ती एवं प्रमोशन नियम 2016, के संशोधित नियम के अनुसार दिनांक 20/12/22 को, लेक्चरर के पद पर दिनांक 19/07/23 को चयन हो गया था लेकिन पोस्टिंग के लिए आदेश जारी नहीं किए जा रहे थे।

आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय ने कहा कि आचार संहिता के चलते नहीं दिया गया प्रभार

श्रीमती चौरसिया द्वारा हाई कोर्ट जबलपुर में याचिका दायर कर, पोस्टिंग आदेश जारी करने की अपील की गई थी। उनका कहना है कि विभाग की मनमानी से परेशान होकर यह करना पड़ा। इनके वकील श्री अमित चतुर्वेदी ने उच्च न्यायालय जबलपुर कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि, श्रीमती चौरसिया का रिटायरमेंट दिनांक 31/05/24 को होने वाला है। यदि शिक्षा विभाग के द्वारा रिटायरमेंट के पहले उनका पोस्टिंग के पद पर प्रभार देने का आदेश जारी नहीं होता है, तो उन्हें उच्च श्रेणी शिक्षक के पद से रिटायर्ड होना पड़ेगा जो की एक अपूर्णीय नुकसान होगा।

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जबकि, श्रीमती चौरसिया का चयन, वरिष्ठता एवं मेरिट के आधार पर भर्ती नियम के अनुसार दिनांक 19/07/23 को किया जा चुका था अतः विभाग द्वारा लोकसभा चुनाव के आचार संहिता का बहाना बनाया जा रहा हैं जो कि माने जाने योग्य नहीं है।

श्रीमती चौरसिया जी के वकील अमित चतुर्वेदी के तर्को से सहमत होकर उच्च न्यायालय जबलपुर ने आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल को आदेश देते हुए कहा कि, श्रीमती रजनी चौरसिया को व्याख्याता पद पर प्रभार दिया जाए एवं इसे पोस्टिंग आदेश के 10 दिन के भीतर जारी करें और कोर्ट को सूचित किया जाए।

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