लाखों कर्मचारियों की नौकरी पर लटकी तलवार, शिक्षकों की भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया फैसला

सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त 2023 के बाद नियुक्त हुए प्राथमिक शिक्षकों को पद से हटाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला लिया गया। अब मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय विभाग प्राथमिक शिक्षकों के पद के लिए B.Ed. की डिग्री वाले अभ्यार्थियों की नियुक्ति नहीं कर सकेंगे। बता दें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश 8 अप्रैल 2024 को विशेष बेंच में जारी किया गया है। 

8 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई सुनवाई के दौरान फैसला सुनाते हुए ये आदेश जारी किया गया की 11 अगस्त 2023 के बाद नियुक्त हुए प्राथमिक शिक्षकों को हटाया जाएगा साथ ही कोर्ट द्वारा आदेश जारी करते हुए यह भी कहा गया कि B.Ed की डिग्री वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक के पद पर की गई किसी भी तरह की नियुक्ति अवैध मानी जाएगी। वहीं अप्रैल से लेकर 11 अगस्त 2023 प्रारंभिक पद्धति के मामले में फैसले पर सुनवाई होनी अभी बाकी है। 

प्राथमिक शिक्षकों के लिए DElEd हुआ अनिवार्य  

मध्य प्रदेश के सुप्रीम कोर्ट से 8 अप्रैल 2024 को प्राथमिक शिक्षकों के मामले में फैसला सुना दिया गया। बता दें यह फैसला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की सुनवाई से पहले ही सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया गया जिसके मुताबिक प्राथमिक शिक्षकों के लिए DElEd अनिवार्य रहेगा साथ ही B.Ed डिग्री वाले शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध किया जाएगा। 

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अभ्यर्थियों द्वारा दर्ज है दर्जनों याचिकाएं   

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में B.Ed धारी के प्राथमिक शिक्षक के पद को वैध करने के मामले में तकरीबन एक दर्जन भर याचिकाएं हाईकोर्ट में B.Ed अभ्यर्थियों द्वारा दर्ज की गई है। बता दें इन अभ्यार्थियों में मध्य प्रदेश शिक्षक सेवा संवर्ग में B.ED डिग्री धारक शिक्षकों की नियुक्ति के सामने एकता को सीधे तौर पर चुनौती दी गई है। 

लाखों कर्मचारियों की नौकरी पर लटकी तलवार  

मध्य प्रदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में आगे जारी करते हुए यह फैसला सुनाया गया कि प्रदेश की B.A डिग्री धारक शिक्षकों को नियुक्ति से हटाया जाएगा और उनकी नियुक्ति अवैध की जाएगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किए गए इस आदेश के बाद से ही आप प्रदेश के लाखों बेड भारी प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई है।

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